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Hindi Newsअपहरण में बरामदगी के बाद ही लगाएं आरोपपत्र : डीजीपी

अपहरण में बरामदगी के बाद ही लगाएं आरोपपत्र : डीजीपी

विशेष संवाददाता/राज्य मुख्यालय। प्रदेश के डीजीपी आनंद लाल बनर्जी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को युवतियों को अगवा और अपहरण करने के मामले में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि जब तक...

अपहरण में बरामदगी के बाद ही लगाएं आरोपपत्र : डीजीपी
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 20 Aug 2014 01:25 AM
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विशेष संवाददाता/राज्य मुख्यालय। प्रदेश के डीजीपी आनंद लाल बनर्जी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को युवतियों को अगवा और अपहरण करने के मामले में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि जब तक अगवा की गई युवती अथवा बच्चे बरामद न कर लिए जाएं, ऐसे मुकदमों में पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें कि आरोपपत्र अदालत में दाखिल न किए जाएं। डीजीपी ने कई मामलों में पाया कि थानेदारों ने युवतियों के अगवा करने के मामलों में बिना संजीदगी के तफ्तीश किए ही आरोपपत्र अदालतों में दाखिल कर दिए।

अदालत से ऐसे कई मामलों में पुलिस के विवेचनाधिकारी को फटकार भी मिली, वहीं अधिकारियों को भी उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी पर जाना पड़ा। डीजीपी ने ऐसे में पुलिस अधीक्षकों को अगवा किए जाने के मामलों की खुद समीक्षा करने को भी कहा है। ऐसे पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतवानी देते हुए कठोरता से निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों की गंभीरता से हर पंद्रह दिन में विवेचनाधिकारी के साथ समीक्षा करें और रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। पीड़ित की बरामदगी के लिए भी पुलिस संजीदगी से प्रयास करे।

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