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कोर्ट का सिंचाई विभाग की संपत्ति जब्त करने का आदेश

जामताड़ा। प्रतिनिधि। सिंचाई विभाग जामताड़ा द्वारा निविदा के आधार पर आवंटित कार्य को पूर्ण करने के बाद भी राशि का भुगतान संबंधित कंपनी को नहीं करने के मामले को लेकर यहां के स्थानीय न्यायालय ने विभाग...

कोर्ट का सिंचाई विभाग की संपत्ति जब्त करने का आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 19 Aug 2014 01:15 AM
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जामताड़ा। प्रतिनिधि। सिंचाई विभाग जामताड़ा द्वारा निविदा के आधार पर आवंटित कार्य को पूर्ण करने के बाद भी राशि का भुगतान संबंधित कंपनी को नहीं करने के मामले को लेकर यहां के स्थानीय न्यायालय ने विभाग की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स एचपी विश्वास एंड कंपनी ने वर्ष 2006 में सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता पर कार्य पूर्ण होने के बाद भी राशि भुगतान नहीं करने को लेकर अर्विटेशन वाद संख्या 13/2006 दायर किया था।

जिसमें विभाग की निचली अदालत से हार गयी थी। बाद में मामला उच्च न्यायालय तक पहंुचा। उच्च न्यायालय ने भी विभाग को ब्याज सहित रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बाद कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश के अलोक में एक्सक्यूशन वाद संख्या 4/10 जामताड़ा सिविल जज सिनियर डिविजन के न्यायालय में दायर किया। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों ने बहश की। मामले में कई वर्षों तक सुनवाई हुई। अन्नत: सिविल जज सिनियर डिविजन के न्यायालय द्वारा बकाए रकम ब्याज सहित लगभग 84 लाख रुपए की वसूली हेतु विभाग की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है।

क्या कहते हैं अधिवक्ता: मेसर्स एचपी विश्वास के अधिवक्ता अशोक तिवारी एवं पीके चौबे ने बताया कि संपत्ति की जब्ती हेतु रिट इश्यू किया गया है। सिविल कोर्ट का बैलिफ (नाजिर) द्वारा संपत्ति को जब्त कर उसकी बिक्री की प्रक्रिया निलामी द्वारा की जाएगी। देनदार मेसर्स एचपी विश्वास को सारी रकम का भुगतान निलामी के बाद होगा।

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