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रवि किशन ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

भोजपुरी फिल्मों के नायक रवि किशन ने शुक्रवार को राजधानी की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के एक मामले में अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी था।...

रवि किशन ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 01 Aug 2014 09:01 PM
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भोजपुरी फिल्मों के नायक रवि किशन ने शुक्रवार को राजधानी की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के एक मामले में अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी था। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने अदालत से जमानत की मांग की। एसीजेएम हितेंद्र हरि ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली। उन्हें 15 हजार की एक जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई कि इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाह के उपस्थित रहने पर यदि उनके वकील जिरह नहीं करते हैं, तो उनकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। इस मामले में कांग्रेस की विधायक रीता बहुगुणा जोशी व दो अन्य मुल्जिम भी आरोपी हैं। मुल्जिम दिनेश तिवारी व अनूप श्रीवास्तव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी है। जबकि रीता जोशी पहले ही आत्मसमर्पण करके इस मामले में अपनी जमानत करा चुकी हैं।
करीब साढ़े बारह बजे आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने मुल्जिम रवि किशन को कस्टडी में लेने का आदेश दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही वह अदालत के लाकअप से बाहर आकर बैठ गए। जबकि उनका जमानत प्रपत्र अभी दाखिल नहीं हुआ था। जैसे ही पीठासीन अधिकारी की नजर उन पर पड़ी, जमकर फटकार लगाई। उन्हें पुन: लॉकअप में डाल दिया गया। करीब साढ़े तीन बजे जमानत प्रपत्र दाखिल होने के बाद वह रिहा हुए। इस दौरान अदालत में रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद थीं।

21 अप्रैल, 2009 को इस मामले की प्राथमिकी सर्राफा बाजार के चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक कांग्रेसी उम्मीदवार रीता जोशी द्वारा कृष्णानगर इलाके में बसंत प्लाजा पार्किग स्थल पर रात्रि नौ से 10 के बीच एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी। जिसकी प्रशासनिक अनुमति नहीं थी। सभा में करीब 250 लोगों की भीड़ थी। सभा को सभी मुल्जिमों ने संबोधित किया था। सभा स्थल के आसपास की मकान व दुकानों पर जबरन पार्टी का झंडा, बैनर व पोस्टर भी लगाए गए थे।

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