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चरस तस्करी में दंपति को दस साल का सश्रम कारावास

महराजगंज। कार्यालय संवाददाता चरस तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे प्रथम जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने नेपाली दंपति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही आरोपी दंपित पर एक लाख...

चरस तस्करी में दंपति को दस साल का सश्रम कारावास
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 30 Jul 2014 10:45 PM
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महराजगंज। कार्यालय संवाददाता चरस तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे प्रथम जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने नेपाली दंपति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही आरोपी दंपित पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने के स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला तीन जनवरी 2011 का है। नेपाल के र्गोखा जिले के रहने वाले आई बहादुर गुरूंग पुत्र छेगराम गुरूंग व उनकी पत्नी सिंगला ठूठीबारी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे थे।

इसी दौरान तत्कालीन कोतवाल वीके सिंह ने संदेह होने पर इनके बैग की तलाशी लिया। जिसमें दोनों के बैग में चरस की बरामदगी हुई। दोनों के खिलाफ ठूठीबारी कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे प्रथम ने आरोपियों को दस साल की सजा व एक लाख के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। गाजा रखने के आरोप में एक साल की सजा महराजगंज। घुघली थानाक्षेत्र के तिवारी बाजार निवासी टोनी उर्फ अनिरूद्ध पुत्र रामाश्रय को एडीजे चतुर्थ देवेन्द्र प्रताप सिंह ने गाजा रखने के आरोप में 21 माह की सजा व अर्थदंड का फैसला सुनाया है।

मामला 25 मई 2012 का है। घुघली पुलिस ने टोनी को क्षेत्र के एग्लो संस्कृत इंटर कालेज के पास से 4.6 किग्रा गाजा के साथ गिरफ्तार किया था। बुधवार को मामले में एडीजे चतुर्थ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने टोनी को 21 माह का कारावास व पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।

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