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मिलावटी दूध बेचने पर तीन लाख जुर्माना

बुलंदशहर। वरिष्ठ संवाददाता। मिश्रित दूध और मानक के विपरीत घी बेचने पर एडीएम कोर्ट ने एक दूधिए और बुलंदशहर की एक डेयरी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आगरा स्थित प्रयोगशाला से दूध और घी के...

मिलावटी दूध बेचने पर तीन लाख जुर्माना
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 29 Jul 2014 01:11 AM
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बुलंदशहर। वरिष्ठ संवाददाता। मिश्रित दूध और मानक के विपरीत घी बेचने पर एडीएम कोर्ट ने एक दूधिए और बुलंदशहर की एक डेयरी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आगरा स्थित प्रयोगशाला से दूध और घी के सैंपल रिपोर्ट फेल आने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई के पश्चात यह फैसला सुनाया गया है।

एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव ने बताया कि 18 मार्च 2013 में बुलंदशहर में शिकारपुर रोड पर स्थित मान डेयरी से रामलाल शुद्धदेशी घी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट 9 अप्रैल 2013 में आगरा स्थित प्रयोगशाला से आई थी। जिसमें घी को अद्योमानक बताया गया था। इसके बाद यह मामला उनके न्यायालय में विचाराधीन था और अब सुनवाई पूरी होने के बाद उन्होंने डेयरी संचालक अनुज शर्मा और छत्रपाल सिंह पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अतिरिक्त 21 जुलाई 2012 को डिबाई में कोतवाली के सामने से साइकिल पर दूध सप्लाई करने वाले दूधिए दिनेश कुमार से दूध का सैंपल लिया गया था। इस सैंपल की रिपोर्ट 1 अगस्त 2012 को आई है और रिपोर्ट में दूध को मिश्रित दूध बताया गया था। जिस मामले में हुई सुनवाई के पश्चात अब उन्होंने दूधिए पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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