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सड़क हादसे में मरे सैन्यकर्मी के परिजनों को 55 लाख देने का आदेश

सड़क हादसे में हुई एक सैन्यकर्मी की मौत के मामले में अदालत ने परिजनों को 55 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी से कहा है कि वह पीड़ित परिवार को 55 लाख 19 हजार रुपये का भुगतान...

सड़क हादसे में मरे सैन्यकर्मी के परिजनों को 55 लाख देने का आदेश
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 27 Jul 2014 08:51 PM
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सड़क हादसे में हुई एक सैन्यकर्मी की मौत के मामले में अदालत ने परिजनों को 55 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी से कहा है कि वह पीड़ित परिवार को 55 लाख 19 हजार रुपये का भुगतान करे।

मोटर वाहन दुर्घटना पंचाट के पीठासीन अधिकारी दीपक जागोत्र ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे की रकम 29 वर्षीय अनिल कुमार की विधवा, नाबालिग बेटे और माता-पिता को देने का निर्देश दिया है। अनिल सेना में जवान के सिपाही था। मृतक अनिल के परिजनों ने याचिका में कहा था कि दुर्घटना 29 अक्तूबर 2010 को हुई थी ।

इस घटना में हरभजन सिंह द्वारा लापरवाही से चलाई जा रही एक स्विफ्ट कार ने पीड़ित की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में वह गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उसकी मौत हो गई। पंचाट ने मृतक अनिल के भाई प्रवीण कुमार के बयान पर भरोसा करते हुए यह आदेश दिया है। प्रवीण इस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी था।

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