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तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

 बदायूं। हिन्दुस्तान संवाद एडीजे छह एसएन त्रिपाठी ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें दो पर 80 हजार तो तीसरे पर 83 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया...

तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 11 Oct 2013 10:19 PM
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 बदायूं। हिन्दुस्तान संवाद

एडीजे छह एसएन त्रिपाठी ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें दो पर 80 हजार तो तीसरे पर 83 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को 10 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में घटना की रिपोर्ट थाना व कस्बा बिल्सी निवासी गतििन क्षोत्रिय ने बीती 17 जुलाई 2012 को दर्ज कराई।

इसमें कहा कि उसके पिता रामवीर शर्मा की जमीनी रंजशि थाना सोरों के गांव मौजमपुर निवासी राहुल पुत्र श्याम स्वरूप से चल रही थी। 17 जुलाई को वह अपने पिता व मां मिथलेश शर्मा और राजीव शर्मा के साथ बिसौली से एक मुकदमे की तारीख करके बिल्सी लौट रहे थे। रास्ते में अंबियापुर चौराहे पर सामने से राहुल शर्मा, सुनील व सिंकू आए और रामवीर को पकड़कर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। गोली उनकी गर्दन में लगी, अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

इस मामले में राहुल शर्मा उर्फ राहुल पंडित पुत्र मिंटू शर्मा, सिंकू पुत्र रवींद्र सिंह निवासीगण मौजमपुर थाना सोरों, कासगंज और सुनील कुमार शर्मा पुत्र जयचंद्र शर्मा निवासी गांव मोहम्मद गंज थाना बिल्सी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। शुक्रवार को एडीजे छह एसएन त्रिपाठी ने मामले में निर्णय सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। राहुल शर्मा और सुनील पर 80-80 हजार व सिंकू पर 83 हजार रुपये जुर्माना डाला गया है।

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