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6 माह के भीतर शहर को चकाचक करें निगम
First Published:18-06-12 11:11 PM
पटना (वि.सं.)। शहर को 6 माह के भीतर खटाल मुक्त तथा साफ-सुथरा करने के बारे में राज्य सरकार को ठोस कार्रवाई करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही कहा है कि तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अदालती अवमानना का मामला शुरू किया जा सकता है।
अदालत ने मच्छर के प्रकोप को खत्म करने तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के बारे में भी आदेश दिया है। अदालत ने निगम का कर जमा करने के बारे में भी कार्रवाई करने को कहा है।सोमवार को न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र वर्मा तथा न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने वरुण कुमार शर्मा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अदालती आदेश के बावजूद राज्य सरकार खटाल को हटाने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया है। जबकि हाईकोर्ट ने गत वर्ष जुलाई में खटाल वालों के लिए स्थायी समाधान करने के बारे में कार्रवाई करने का निर्देश नगर निगम को दिया था।
अदालत ने निगम को साइट प्लान पेश करने को कहा था ताकि जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को निदेश दिया जा सके। साथ ही शहर के सड़कों पर घूम रहे अवारा पशुओं को हटाने के बारे में भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया।
यही नहीं गत 13 मार्च को हाईकोर्ट ने सरकार एवं निगम को दो सप्ताह का समय देते हुए कहा था कि हलफनामा के साथ प्लान का भी कॉपी कोर्ट में पेश करें ताकि खटालवालों को विस्थापित करने के बारे में आदेश दिया जा सके। कोर्ट ने निगम के क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के बारे में भी आदेश दिया।
साथ ही सड़क पर आवारा कुत्तों के बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। फिर भी सरकार एवं निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सरकार एवं निगम का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता ने कहा कि काम किया जा रहा है।
अदालत ने मामले को निष्पादित करते हुए कहा कि 6 माह के भीतर पूर्व में जारी अदालती आदेश का पालन करें अन्यथा अवमानना का मामला शुरू कर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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