84 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजे पर सवाल
चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू रहते हुए 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने गृह मंत्रलय को...
चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू रहते हुए 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने गृह मंत्रलय को पत्र लिखकर उससे 3 नवंबर तक अपना जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू है, जहां 25 नवंबर को विधानसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिर भी सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने सरकार से इस फैसले पर सफाई मांगी है।
गौरतलब है कि गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के 3,325 पीड़ितों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय किया था।
दंगा पीड़ित 3,325 लोगों में से 2,733 लोग सिर्फ दिल्ली में मारे गए थे। जबकि बाकी पीड़ित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से थे। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 166 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।