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बिहार में 6 कुलपतियों की नियुक्ति रद्द
पटना, एजेंसी
First Published:07-12-12 05:50 PM
पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कुलाधिपति देवानंद कुंवर द्वारा नियुक्त किए गए छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और चार प्रति-कुलपतियों की नियुक्ति रद्द कर दी।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम. दोषित और न्यायमूर्ति ए़ अमानुल्लाह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त छह कुलपतियों और चार प्रति-कुलपतियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया।
न्यायालय के एक अधिकारी के अनुसार न्यायालय ने कुलाधिपति को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद 30 दिनों के अंदर इन पदों पर नई नियुक्ति करने का आदेश भी दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कुलाधिपति ने राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति शंभुनाथ सिंह, बी.आर.ए. विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर) के विमल कुमार, ज़े पी़ विश्वविद्यालय (छपरा) के रामविनोद सिंह, बी़ एऩ मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) के कुलपति अरुण कुमार, मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय (पटना) के कुलपति मोहम्मद शम्सुजोहा और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय (दरभंगा) के कुलपति अरविंद कुमार पांडेय की नियुक्ति की थी।
उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर जनार्दन सिंह ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला देते हुए पटना उच्च न्यायालय में इन नियुक्तियों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।
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