वोटिंग के दिन छुट्टी, तीन ड्राई-डे
सात फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में तीन दिन ड्राई-डे रहेगा। साथ ही मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। शराब के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने...
सात फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में तीन दिन ड्राई-डे रहेगा। साथ ही मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। शराब के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने सरकार से कहा है कि वह मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक ड्राई-डे घोषित करे। इसके तहत पांच फरवरी को शाम छह बजे से लेकर सात फरवरी को शाम छह बजे और 10 फरवरी को सुबह छह से लेकर शाम छह बजे तक शराब पर प्रतिबंध रहेगा।
आयोग ने केंद्र और दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि सात फरवरी को मतदाताओं को अवकाश मिले। राज्य से बाहर रह रहे वे लोग जो दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी अवकाश मिलेगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधान 135बी के तहत अस्थाई कर्मचारियों को भी अवकाश और मजदूरी पाने का अधिकार है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नियोक्ता इन प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसपर अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं को अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा जिनकी छुटटी से कोई खतरा या नुकसान हो सकता है।