कोयला घोटाला: सीबीआई को और जांच की अनुमति
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में एक विशेष अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड के विरुद्ध और जांच करने की अनुमति दे दी। सीबीआई को यह अनुमति विशेष...
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में एक विशेष अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड के विरुद्ध और जांच करने की अनुमति दे दी।
सीबीआई को यह अनुमति विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने सीबीआई की एक याचिका की सुनवाई करते हुए दी। याचिका में कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा और तत्कालीन निदेशक (कोयला आवंटन-1 सेक्शन) के.सी. समारियो को मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित अतिरिक्त आरोप के तहत एक आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बारे में विचार करने के लिए सीबीआई दंडाधिकारी के समक्ष इस मामले के रिकार्ड रख सकती है।
सीबीआई ने मंगलवार को अदालत में याचिका लगाकर दोनों अधिकारियों को कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड के विरुद्ध इस मामले में सम्मन भेजने की मांग की थी।
अदालत ने सीबीआई से कहा कि इस संबंध में होने वाली जांच की एक रिपोर्ट 15 दिसंबर को दाखिल करे।
अदालत ने 13 अक्टूबर को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के बाद पूर्व कोयला सचिव एस.सी. गुप्ता और मध्य प्रदेश की कंपनी तथा उसके निदेशक पवन आहलुवालिया, वरिष्ठ अधिकारी अमित गोयल को सम्मन भेजा था और उनसे 31 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था।
अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक विश्वासघात के आरोप दोनों अधिकारियों को इस मामले में एक आरोपी के रूप में सम्मन भी भेजा है।
सीबीआई कंपनी तथा अन्य पर कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी।
जांच के बाद सीबीआई ने यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी कि उसे कंपनी तथा उसके निदेशक के विरुद्ध इस मामले में आगे बढ़ने के लिए समुचित सबूत नहीं मिले।