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यूपीए सरकार फेल: सुषमा स्वराज
दुर्घटना पीड़ित को मिलेगा 37 लाख मुआवजा
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:10-12-12 04:13 PM
सड़क दुर्घटना में स्थायी तौर पर 90 फीसदी विकलांग होने वाले 40 वर्षीय एक व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 36.98 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को नगर निवासी मनजीत सिंह को मुआवजे के तौर पर 36 लाख 98 हजार 911 रुपये का भुगतान करने को कहा।
एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी हरीश दुदानी ने कहा कि आपराधिक मामले के दस्तावेज, जिन्हें रिकॉर्ड में रखा गया था वे प्रथम द्रष्टया इस तथ्य का सबूत हैं कि सिंह को वाहन चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण चोट आई।
सिंह ने न्यायाधिकरण से कहा कि दुर्घटना एक जुलाई 2009 को हुई थी जब एक सैंट्रो कार ने उन्हें उस वक्त टक्कर मारी थी जब वह धौला कुआं के निकट एक सड़क को पार कर रहे थे।
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