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तीन बार हुआ चालान तो निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस

प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने लखनऊ समेत सभी जिलों में यातायात बेहतर करने के लिए अतिक्रमण व अवैध पार्किंग को हर हाल में हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि...

तीन बार हुआ चालान तो निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 16 Dec 2014 10:36 PM
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प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने लखनऊ समेत सभी जिलों में यातायात बेहतर करने के लिए अतिक्रमण व अवैध पार्किंग को हर हाल में हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण तथा वाहनों की अवैध पार्किंग कतई न होने पाये। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि तीन बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए।

उन्होंने लखनऊ में धरनास्थल के लिए आशियाना के करीब बंगला बंगला या फिर रेलवे स्टेशन के नजदीक किसी स्थान को चुनने के निर्देश दिए। नगर निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवारा तथा पालतू पशु कतई न घूमें। जहां सड़कें सकरी हैं उन्हें चौड़ा किया जाए। जाम की समस्या वाले स्थानों पर अगर ओवर ब्रिज के निर्माण की जरूरत है तो प्रस्ताव तुरंत भेजा जाए।

पुलिस के साथ अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पाण्डा, लखनऊ के मण्डलायुक्त महेश कुमार गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनिल अग्रवाल व गृह सचिव कमल सक्सेना मौजूद रहे।

खास-खास निर्देश
-यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण लाइसेन्स पर अधिकतम 3 बार पंच होने पर ड्राइविंग लाइसेन्स निरस्त किया जाए।
-व्यस्त चौराहों, भीड़ वाले रास्तों व दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर यातायात पुलिस तैनात हो।
-यातायात दुरुस्त करने को रेड सिगनल लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था हो।
-शहर में नियमानुसार सी.एन.जी. टैम्पों का ही संचालन हो।
-टेंपो लाइसेन्स के मुताबिक तय रूट पर ही चलें।
-टेंपो के पीछे रूट नंबर, रूट में पड़ने वाले स्थानों और गन्तव्य स्थल लिखा हो।
-आटो, टेंपो तथा स्कूल वैन के चालक मोबाइल एवं इयरफोन का इस्तेमाल कतई न करें।
-नो एन्ट्री मार्गो पर अवैध रूप से वाहनों का प्रवेश कतई न हो।
-सड़कों पर कतई पार्किंग न होने दी जाय।

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