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895 कच्ची कॉलोनियों में शुरू होगी रजिस्ट्री

दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू करने का ऐलान कर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक...

895 कच्ची कॉलोनियों में शुरू होगी रजिस्ट्री
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 01 Apr 2015 01:01 PM
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दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू करने का ऐलान कर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में 15 दिन के भीतर 895 कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू करने का फैसला किया है।

ये वे कॉलोनियां हैं, जिन्हें नियमित करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस प्रक्रिया में सरकार को कॉलोनियों का सीमांकन करना होता है। नगर निगम को  लेआउट प्लान बनाना होता है, जिसके आधार पर भूउपयोग में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद ही संपत्ति की रजिस्ट्री और खरीद फरोख्त की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

मकानों की होगी खरीद-फरोख्त

राहत
सरकार के इस फैसले से 895 कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। सिसोदिया की मानें तो इन कालोनियों में 15 दिन के भीतर संपत्ति की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। शहरी विकास विभाग को सभी 1639 कालोनियों में शेष बची 644 कालोनियों का भी सीमांकन कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से न सिर्फ जनता को राहत मिलेगी बल्कि सरकार को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी।

पेंच
सरकार ने भले ही कच्ची कालोनियों में रजिस्ट्री शुरू करने का ऐलान कर दिया हो लेकिन घोषणा पहली बार नहीं हुई है। यही फैसला मार्च 2013 में पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार भी कर चुकी है। तत्कालीन सरकार ने 895 अनधिकृत कालोनियों का सीमांकन कार्य पूरा कर इन्हें नियमित करने की मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास भेज दिया था।

प्रक्रिया
पहले चरण में दिल्ली सरकार को कालोनी का सीमांकन करना होता है। इसके के बाद कालोनी का लेआउट प्लान निगम को बनाना होता है। फिर डीडीए को अनधिकृत कालोनी में बनी संपत्तियों वाली जमीन का लेंडयूज बदलना होता है।

अगला कदम
सरकार निगम के लचर रवैये के कारण अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए अब और इंतजार नहीं करेगी। सरकार अपने हिस्से का काम जल्द से जल्द पूरा कर संपत्ति की खरीद फरोख्त को खोल देगी।

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