फोटो गैलरी

Hindi Newsलालू की याचिका पर बहस पूरी, आदेश सुरक्षित

लालू की याचिका पर बहस पूरी, आदेश सुरक्षित

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाइकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के एक मामले (आरसी  64 ए/96) को...

लालू की याचिका पर बहस पूरी, आदेश सुरक्षित
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 19 Sep 2014 06:58 PM
ऐप पर पढ़ें

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाइकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के एक मामले (आरसी  64 ए/96) को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है। लालू की ओर से कहा गया कि उन्हें चारा घोटाले के एक मामले (आरसी 20 ए/96) में सजा मिल चुकी है।

उनके खिलाफ इससे संबंधित कुछ और मामले चल रहे हैं। आरसी 64 ए/96 मामला देवघर कोषागार से 97 लाख अवैध निकासी से संबंधित हैं। इस मामले में भी सीबीआइ ने उन्हीं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है, जो पहले वाले मामले में दिए गए थे। सभी कागजात और दस्तावेज वही हैं। यह सीआरपीसी का उल्लंघन है।

सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार एक ही मामले के साक्ष्य और दस्तावेज दूसरे मामलों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते यदि उन्हीं दस्तावेज के आधार पर पहले सजा मिल गई हो। सीबीआइ सभी मामलों में एक ही दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है। इस कारण उनके खिलाफ चल रहे दूसरे मामले को निरस्त कर देना चाहिए।

अलग-अलग कोषागार का है मामला
सीबीआइ की ओर से कहा गया कि लालू प्रसाद के खिलाफ अलग-अलग कोषागार से निकासी का मामला है। इस कारण सभी को एक ही मामला नहीं माना जा सकता। इस कारण उनकी दलील स्वीकार करने योग्य नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरिक्षत रख लिया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें