प्ले स्कूलों का मान्यता लेना हुआ अनिवार्य
राजधानी में चल रहे हजारों प्ले स्कूलों को अब सरकार से मान्यता लेनी ही होगी। बिना मान्यता के प्ले स्कूल चलाने की इजाजत नहीं होगी। भले ही वह निजी जमीन पर क्यों न बनी हो। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में...
राजधानी में चल रहे हजारों प्ले स्कूलों को अब सरकार से मान्यता लेनी ही होगी। बिना मान्यता के प्ले स्कूल चलाने की इजाजत नहीं होगी। भले ही वह निजी जमीन पर क्यों न बनी हो। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में सोमवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ के समक्ष सरकार की अतिरिक्त शिक्षा निदेशक डॉं. अशिमा जैन ने गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दाखिल जनहित याचिका के जवाब में हलफनामा दिया है। याचिका में अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूलों को नियंत्रित करने एवं मान्यता अनिवार्य करने की मांग की गई है।
हलफनामे में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा जस्टिस फॉर ऑल बनाम दिल्ली सरकार के मामले में मिले आदेश के तहत हमने प्ले स्कूलों के लिए मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। जल्द ही इस फैसले को लागू करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने यह भी बताया है कि बिना मान्यता के चल रहे मुख्य स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 300 ऐसे स्कूलों की पहचान कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।