मां के प्रेमी की हत्या करने वाले युवक को 10 वर्ष की जेल
दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को अपनी मां के साथ कथित अवैध संबंध रखने वाले व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को आपा खोने...
दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को अपनी मां के साथ कथित अवैध संबंध रखने वाले व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को आपा खोने और आवेश में आकर इस अपराध को अंजाम देने का दोषी पाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल ने नवीन को वर्ष 2009 में अनिल कुमार की हत्या करने का दोषी करार दिया है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग 1) के तहत गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया है।
अदालत ने अभियुक्त की मां सुनीता को भी कुमार के शव को ठिकाना लगाने में अपने बेटे की मदद करने का दोषी पाया है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करने) के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास सजा सुनाई है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि नवीन ने अपनी मां को आपत्तिजनक स्थिति में कुमार के साथ देखा था। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि नवीन ने किसी योजना के तहत इस अपराध को अंजाम नहीं दिया।