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जेपीएससी की सभी परीक्षाओं की जांच करेगी सीबीआई
रांची, एजेंसी
First Published:14-06-12 05:18 PM
Last Updated:14-06-12 05:18 PM
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरके मेरठिया और न्यायमूर्ति डीएन उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया कि वर्ष 2000 में झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) की स्थापना के बाद से ली गईं सभी 16 परीक्षाओं की जांच अब सीबीआई करेगी।
अदालत ने द्वितीय झारखंड प्रशासनिक सेवा के चयनित और पदस्थापित 172 उम्मीदवारों में से एक विकलांग महिला को छोड़कर सभी 171 के काम करने और उन्हें वेतन दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पीठ ने बुद्धदेव उरांव और अन्य लोगों की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यहां यह फैसला दिया।
अदालत ने सीबीआई को इन सभी परीक्षाओं की जांच के संबंध में तीन माह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। अब तक इनमें से विवादित द्वितीय झारखंड प्रशासनिक सेवा समेत कुछ परीक्षाओं की जांच झारखंड निगरानी ब्यूरो कर रहा था।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे जेपीएससी द्वितीय के माध्यम से चयनित सभी कर्मचारियों के काम करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। फिलहाल यह रोक सीबीआई के इस मामले की जांच पूरी करने तक जारी रहेगी।
इन कर्मचारियों को अब कोई वेतन आदि भी नहीं मिलेगा। इस रोक से न्यायालय ने एक विकलांग महिला कर्मचारी को अलग रखा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी द्वितीय जेपीएससी परीक्षा के बाद चयनित इन कर्मचारियों को राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बहाल कर दिया गया था।
अदालत ने उरांव की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वर्ष 2000 से जेपीएससी द्वारा अब तक ली गईं सभी 16 परीक्षाओं की जांच सीबीआई करेगी।
गौरतलब है कि जेपीएससी के कामकाज पर उस समय अंगुलियां उठीं जब उसकी परीक्षाओं में कथित तौर पर धांधली करके विभिन्न राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों की धड़ल्ले से नियुक्तियां की गईं।
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