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ई रिक्शा के लिए चाहिए व्यवसायिक लाइसेंस

ई रिक्शा को दौड़ाने को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि इस रिक्शा के लिए व्यवसायिक लाइसेंस जरूरी है। इस नए पेंच ने इन रिक्शाओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि इस...

ई रिक्शा के लिए चाहिए व्यवसायिक लाइसेंस
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 21 Oct 2014 09:37 PM
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ई रिक्शा को दौड़ाने को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि इस रिक्शा के लिए व्यवसायिक लाइसेंस जरूरी है। इस नए पेंच ने इन रिक्शाओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि इस लाइसेंस के लिए जरूरी है कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पास कम से कम एक साल पुराना सामान्य गाड़ी का लाईसेंस होना चाहिए। दिल्ली भर में ऐसे 1 लाख से अधिक रिक्शा दौड़ रहे हैं और इनमें 90 फीसदी के पास कोई लाइसेंस है।

इन रिक्शाओं को नियमित करने के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी मुद्दा बना रही है। इस वजह से भाजपा के लिए यह कड़ा फैसला नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री के साथ हुई वार्ता में भी इस तकनीकी गड़बड़ी पर विस्तार से चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने एक साल के प्रावधान वाली स्थिति में छूट दिए जाने का आश्वासन दिया है। जानकार बताते हैं कि यह प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 7 में है। अब तक इन रिक्शा चालकों के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस का प्रावधान नहीं था।

हाल ही में विभाग के पास बड़ी संख्या में लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और साइकिल रिक्शा के लिए लाइसेंस मांगा है। इसके बाद ही यह असमंजस पैदा हुआ था कि इन्हें किस श्रेणी में लाइसेंस दिया जाए। इस उलझन को दूर करने के लिए ही यह  फैसला लिया गया है कि इन चालकों को व्यवसायिक लाइसेंस लेना होगा। परिवहन विभाग ने इन रिक्शाओं को नियमित करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी रिक्शा को चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के पंजीकरण कराना होगा।

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