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मानहानि के दो मुकदमों में केजरीवाल को राहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस समय बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि के दो मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी भी...

मानहानि के दो मुकदमों में केजरीवाल को राहत
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 18 Apr 2015 10:07 AM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस समय बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि के दो मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी भी किया।

जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने यह नोटिस केजरीवाल की रिट याचिका पर जारी किया जिसमें उन्होंने मानहानि से संबंधित आईपीसी की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने मामले को सुब्रहमण्यम स्वामी की याचिका के साथ नत्थी कर दिया। स्वामी ने भी उक्त धाराओं को समाप्त करने की मांग की है।

पूर्व मुख्यमत्री शीला दीक्षित के सचिव पवन खेड़ा तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुदकमे दायर रखे हैं। एक मामले में केजरीवाल ने गडकरी को सबसे भ्रष्ट बताया था वहीं दूसरे केस में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दीक्षित पर बिजली कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाया था। ये दोनों मामले कड़कड़डूमा और पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ तीसरा मामला पूर्व कें द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पुत्र अमित सिब्बल ने दर्ज करवा रखा है।

धवन दोनों तरफ से पेश हुए: वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने उस वक्त सबको आश्चर्य में डाल दिया जब जस्टिस दीपक मिश्रा की कोर्ट में उन्होंने केजरीवाल के पक्ष में पैरवी की लेकिन मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में वह उनके खिलाफ अमित सिब्बल के लिए पेश हुए। केजरीवाल के वकील जयंत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश को यह बताया कि यहां वह उनके खिलाफ पेश हो रहे हैं जबकि दूसरी कोर्ट वह उनके मुवक्किल के लिए स्टे ले चुके हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हंसते हुए कहा, आप उनका अनुसरण मत करना।

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