सोहेल अपहरण मामले में सात पर आरोप तय
बहुचर्चित सोहेल अपहरणकांड के सात प्राथमिकी व अप्राथमिकी आरोपितों के खिलाफ मंगलवार को छपरा कोर्ट में आरोप गठन हुआ। एडीजे वन ने रिटायर्ड होमगार्ड जवान व निलंबित रेलकर्मी सहित सात लोगों के खिलाफ अपहरण...
बहुचर्चित सोहेल अपहरणकांड के सात प्राथमिकी व अप्राथमिकी आरोपितों के खिलाफ मंगलवार को छपरा कोर्ट में आरोप गठन हुआ। एडीजे वन ने रिटायर्ड होमगार्ड जवान व निलंबित रेलकर्मी सहित सात लोगों के खिलाफ अपहरण मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोप गठन का निर्णय सुनाया।
एडीजे ने हाजीपुर थाना क्षेत्र के मीठा कुंआ निवासी रामप्रकाश, बिदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर निवासी व रिटायर्ड होमगार्ड जवान सबल किशोर सिंह, लखीसराय के मेदनी थाने के गौतम कुमार कक्कू, पंकज कुमार मोती, रांची के चुटिया निवासी संदीप कुमार महतो व गणेश मुंडा के अलावा हाजीपुर जीएम कार्यालय के निलंबित रेलकर्मी रवीश कुमार पर आरोप गठन की बात कही।
इससे पहले इस कांड के प्राथमिकी आरोपित नयागांव के चतुरपुर गांव निवासी व झारखंड पुलिस के जमादार नागमणि सिंह व उनके तीन बेटों दीपक कुमार सिंह, सोनू कुमार, संतोष कुमार सिंह के खिलाफ आरोप गठन की कार्रवाई कोर्ट से हो चुकी है। आरोप गठन के समय सभी सात आरोपित कोर्ट में उपस्थित थे। इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 29 जनवरी तक बढम दी गयी।
29 जनवरी से अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही शुरू होगी। मालूम हो कि गुजरात शहर के एन 131-32 निशांत सोसाइटी, अंधाजन पटिया के हीरा व्यवसायी सोहेल हिंगोरा का 29 नवंबर 2013 को दमन से अपहरण कर लिया गया था। सारण के नयागांव थाना क्षेत्र के चतुरपुर गांव में नगामणि सिंह के घर पर 25 दिनों अपहृत व्यवसायी को रखा गया था।
फिर नौ करोड़ की फिरौती वसूल अपहर्ताओं ने सोहेल को छोड़ा था। दमन पुलिस के संपर्क करने पर बिहार पुलिस ने छापेमारी कर आरोपित रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। डीजीपी ने मामले की जांच की जिम्मेवारी सीआईडी को सौंपी थी।