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आरुषि मर्डर केस में 14 मई को अगली सुनवाई
गाजियाबाद, एजेंसी
First Published:11-05-12 03:32 PM
सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आरुषि और हेमराज हत्याकांड में मुख्य आरोपी नूपुर और राजेश तलवार की इस याचिका पर अपना आदेश 14 मई तक सुरक्षित रखा कि मामले से जुड़े सीबीआई के तमाम दस्तावेज उन्हें मुहैया नहीं कराए गए हैं।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत जिसे सीबीआई की विशेष अदालत के तौर पर प्राधिकत किया गया है, ने तलवार की याचिका पर अपना औपचारिक फैसला 14 मई तक के लिए सुरक्षित रखा क्योंकि मामले को सत्र अदालत को भेजे जाने के बाद पहले ही दिन तलवार दंपती के वकील ने शिकायत की थी कि उन्हें मामले से जुड़े सीबीआई के तमाम दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए हैं।
तलवार दंपती की याचिका का जवाब देते हुए सीबीआई के वकील आर के सैनी ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने तमाम संबद्ध दस्तावेज उन लोगों को प्रदान कर दिए हैं और सिर्फ वही दस्तावेज अपने पास रोक लिए हैं जिनका उनके अभियोजन के लिए कोई औचित्य नहीं है।
न्यायाधीश ने पहले सीबीआई से मौखिक रूप से कहा कि न्याय के हित में में तमाम दस्तावेज तलवार दंपती को दें। चूंकि तलवार दंपती ने दस्तावेज हासिल करने के लिए अदालत में औपचारिक रूप से अर्जी लगाई थी, इसलिए उस पर औपचारिक आदेश सुनाने के लिए मामले की अगली सुनवाई 14 मई निर्धारित की गई।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत जिसे सीबीआई की विशेष अदालत के तौर पर प्राधिकत किया गया है, ने तलवार की याचिका पर अपना औपचारिक फैसला 14 मई तक के लिए सुरक्षित रखा क्योंकि मामले को सत्र अदालत को भेजे जाने के बाद पहले ही दिन तलवार दंपती के वकील ने शिकायत की थी कि उन्हें मामले से जुड़े सीबीआई के तमाम दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए हैं।
तलवार दंपती की याचिका का जवाब देते हुए सीबीआई के वकील आर के सैनी ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने तमाम संबद्ध दस्तावेज उन लोगों को प्रदान कर दिए हैं और सिर्फ वही दस्तावेज अपने पास रोक लिए हैं जिनका उनके अभियोजन के लिए कोई औचित्य नहीं है।
न्यायाधीश ने पहले सीबीआई से मौखिक रूप से कहा कि न्याय के हित में में तमाम दस्तावेज तलवार दंपती को दें। चूंकि तलवार दंपती ने दस्तावेज हासिल करने के लिए अदालत में औपचारिक रूप से अर्जी लगाई थी, इसलिए उस पर औपचारिक आदेश सुनाने के लिए मामले की अगली सुनवाई 14 मई निर्धारित की गई।
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