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दक्षता परीक्षा देने वाले 2734 शिक्षक पद पर बने रहेंगे

दो दक्षता (मूल्याकंन) परीक्षाओं के बाद निर्धारित न्यूनतम से कम अंक प्राप्त करने वाले 2734 शिक्षक फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के चार अप्रैल को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी...

दक्षता परीक्षा देने वाले 2734 शिक्षक पद पर बने रहेंगे
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 17 Apr 2015 08:07 PM
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दो दक्षता (मूल्याकंन) परीक्षाओं के बाद निर्धारित न्यूनतम से कम अंक प्राप्त करने वाले 2734 शिक्षक फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के चार अप्रैल को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नया प्रस्ताव लाने के बारे में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी व जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मीना देवी सहित 30 अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदकों के वकील कृष्णचंद्र ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक की बहाली के बाद शिक्षकों की दक्षता परीक्षा ली गई।

दो बार में दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य था। परीक्षा पास न करने वालों को नौकरी से हटाने का प्रावधान किया गया। वकील ने कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने दक्षता परीक्षा को लेकर सरकार को कानून में संशोधन करने की मंजूरी दी थी। सरकार कानून में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही थी।

इसी बीच बीते दिनों हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दो बार में फेल सभी शिक्षकों को तत्काल नौकरी से हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में विभाग ने 10 अप्रैल से फेल शिक्षकों को सेवामुक्त माने जाने का आदेश जारी कर दिया।

अदालत ने फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को अपना प्रस्ताव हलफनामा के साथ कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के बाद करने का आदेश दिया।

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