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सांसद तस्लीमुद्दीन को हाईकोर्ट से राहत नहीं

किशनगंज में चायबगान की जमीन पर अवैध कब्जा और मारपीट करने के मामले में अररिया से राजद सांसद तस्लीमुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बीपी वर्मा की एकलपीठ ने...

सांसद तस्लीमुद्दीन को हाईकोर्ट से राहत नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 29 Jan 2015 09:04 PM
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किशनगंज में चायबगान की जमीन पर अवैध कब्जा और मारपीट करने के मामले में अररिया से राजद सांसद तस्लीमुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बीपी वर्मा की एकलपीठ ने पूर्व मंत्री की याचिका का निष्पादन कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन माह के अंदर चार्ज फ्रेम करने का आदेश ट्रायल कोर्ट को दिया है।

पूर्व मंत्री के खिलाफ ठाकुरगंज के जगदीश चंद्र ने किशनगंज में चायबगान की जमीन पर अवैध कब्जा करने और मारपीट करने का मामला परिवाद संख्या 700सी/1998 दर्ज कराया था। तब से यह मामला लंबित चल रहा है। इसी के खिलाफ उन्होंने 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था कि लंबे समय से मामला लंबित रहने के कारण केस को खत्म कर दिया जाए।

मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निष्पादन कर दिया और चार्ज फ्रेम होने के बाद डिस्चार्ज याचिका दायर करने की छूट पूर्व मंत्री को दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह आदेश दिया है कि अगर डिस्चार्ज याचिका खारिज हो जाए तो छह माह के अंदर मामले का ट्रायल पूरा कर लिया जाए।

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