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चार सेंटरों को कोर्ट से राहत नहीं
फरीदाबाद, एजेंसी
First Published:06-02-10 09:51 PM
Last Updated:06-02-10 09:57 PM
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प्री-नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट (पीएनडीटी) के उल्लंघन के मामले में शहर के चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली हैं।

छापेमारी अभियान के दौरान उनके यहां कई तरह की खामियां पाई गईं। जिसके बाद वर्ष 08 से उन्हें सील कर दिया गया था।

इस एक्ट के उल्लंघन के घेरे में सेक्टर 15 के सधा समीर, सेक्टर 23 व डबुआ कालोनी आरडी न्यागी और सेक्टर 17 के मनिंद्र आहुजा हैं।

स्वास्थ्य के निदेशक डॉ. नरवीर सिंह से पिछले वर्ष जनवरी में मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया गया था।

राहत न मिलने पर वे हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जिला अदालत का ही फैसला माना जाएगा।

 

 
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