फोटो गैलरी

Hindi Newsसुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका

उच्चतम न्यायालय ने खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को जमानत देने से आज इनकार कर दिया। रेड्डी अपनी ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) से संबंधित अवैध खनन मामले में आरोपी...

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका
एजेंसीTue, 22 Jul 2014 08:37 PM
ऐप पर पढ़ें

उच्चतम न्यायालय ने खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को जमानत देने से आज इनकार कर दिया। रेड्डी अपनी ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) से संबंधित अवैध खनन मामले में आरोपी हैं।
   
हालांकि, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मामले में मुकदमा तेजी से पूरा नहीं होता है तो उनकी जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। रेड्डी ने साल 2013 में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
   
वह कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल आंध्र प्रदेश की जेल में बंद हैं। उन्हें साल 2011 में गिरफ्तार किया गया था। जनार्दन रेड्डी और उनके बहनोई बी वी श्रीनिवास रेड्डी को 5 सितंबर 2011 को सीबीआई ने पड़ोसी कर्नाटक के बेल्लारी से गिरफ्तार किया था और उन्हें हैदराबाद लाई थी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें