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महिला को जलाने में पति को सात वर्ष की कैद

दहेज के लालच में महिला को जलाकर मारने के प्रयास में अपर सत्र न्यायाधीश ब्रम्हतेज चतुर्वेदी ने आरोपी पति को सात वर्ष की कैद व 22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्यों के अभाव में सास, ससुर, देवर...

महिला को जलाने में पति को सात वर्ष की कैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 08 Feb 2017 12:10 AM
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दहेज के लालच में महिला को जलाकर मारने के प्रयास में अपर सत्र न्यायाधीश ब्रम्हतेज चतुर्वेदी ने आरोपी पति को सात वर्ष की कैद व 22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्यों के अभाव में सास, ससुर, देवर को विवेचक ने जांच में बरी कर दिया था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने बताया कि बिवांर थाना क्षेत्र के अतरार गांव निवासी मुरलीधर ने 9 मार्च 13 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने पुत्री शीला का विवाह चार वर्ष पूर्व जालौन जिले के मोहम्मदाबाद निवासी महेन्द्र पुत्र लक्ष्मन प्रजापति के साथ की थी। मगर शादी के बाद से ससुरालीजन पचास हजार नगद की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए 4 फरवरी 13 को शीला को पति महेन्द्र, ससुर लक्ष्मन, सास ज्ञानवती व देवर अच्छे ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पड़ोसियों ने शीला को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। मुकदमा जिलाधिकारी के निर्देश पर 24 मार्च 13 को दर्ज हुआ। जिसमें पति, सास, ससुर व देवर को आरोपी बनाया गया। विवेचक ने जांच में सास, ससुर व देवर को साक्ष्यों के अभाव में क्लीन चिट दे दी। मंगलवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ब्रम्हतेज चतुर्वेदी ने महेन्द्र को 7 वर्ष की कैद व 22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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