सेना के जवान समेत चार को आजीवन कारावास
आठ साल के स्कूली बच्चे का अपहरण करने एवं उसे जिंदा जमीन में दफनाने का प्रयास करने के मामले में सेना के जवान समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार...
आठ साल के स्कूली बच्चे का अपहरण करने एवं उसे जिंदा जमीन में दफनाने का प्रयास करने के मामले में सेना के जवान समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार गुप्ता टू की अदालत ने सुनाई।
सत्रवाद संख्या - 218/12 के तहत अदालत ने इस मामले के आरोपी कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के महथाडीह के विकास कुमार, चंदन कांदू, पंकज कुमार उर्फ टिटू एवं राजू कांदू को पिछले दिनों धारा 363, 364, 364(ए)/34 भादवि में पाया था तथा सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर 2015 की तिथि निर्धारित की थी।
अदालत ने चारों अभियुक्तों को धारा 363 भादवि में सात साल कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 364 भादवि में सात साल कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी है।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 364(ए) में आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना की सजा है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। सजा पाने वालों में पंकज कुमार अपराध के वक्त सेना में सिपाही के पद पर कार्यरत था।
विकास पढ़ाई कर रहा था जबकि चंदन कांदू एवं राजू कांदू मजदूरी करते थे। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक आरबी राय ने 11 साक्षियों का परीक्षण कराया व बहस की है वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर लाल खेतान एवं कुंदन सिंह ने मुकदमे की पैरवी की।