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झारखंड हाइकोर्ट ने अवैध खनन तत्काल बंद करने को कहा

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बिना लीज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति बिना  चल रही माइनिंग को अविलंब बंद करने का निर्देश सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस पीपी भप्त की...

झारखंड हाइकोर्ट ने अवैध खनन तत्काल बंद करने को कहा
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 18 May 2015 06:50 PM
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झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बिना लीज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति बिना  चल रही माइनिंग को अविलंब बंद करने का निर्देश सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस पीपी भप्त की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।

कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि राज्य में लघु खनिजों की माइनिंग के लिए अब तक कितने लोगों को लीज दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगी है। बोर्ड से वैसे लोगों के नाम और पते की जानकारी मांगी गई है, जिन्हें बोर्ड ने माइनिंग की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अवैध माइनिंग बंद करने का निर्देश दिया था। इस मामले में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है इसकी भी जानकारी दी जाए। अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

600 प्राथमिकी हुई है दर्ज
सरकार की ओर से बताया गया कि अवैध मार्इंनग रोकने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाया गया है। उपायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी समेत कई लोग शामिल हैं। अवैध माइनिंग के खिलाफ अब तक 600 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2005 से ही टास्क फोर्स काम कर रहा है।

क्या है मामला

राज्य के पहाड़ों को तोड़ने और कई पहाड़ों का अस्तित्व समाप्त होने, पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर खबरें प्रकाशित होने के बाद हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस किया था और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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