रेल किराये में छूट के लिए देना होगा आधार नंबर
रेल किराये में किसी तरह की छूट लेने के लिए यात्रियों को आधार नंबर देना होगा। रेलवे में दिसंबर से यह नया नियम लागू होने की उम्मीद है। सिर्फ सीनियर सिटीजन और दिव्यांग ही नहीं, बल्कि रेलवे से किराये...
रेल किराये में किसी तरह की छूट लेने के लिए यात्रियों को आधार नंबर देना होगा। रेलवे में दिसंबर से यह नया नियम लागू होने की उम्मीद है।
सिर्फ सीनियर सिटीजन और दिव्यांग ही नहीं, बल्कि रेलवे से किराये में किसी तरह छूट लेने वाले सभी यात्रियों के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। हालांकि रेलवे बोर्ड के निर्देश पर चक्रधरपुर मंडल में दिव्यांगों के स्मार्ट कार्ड को आधार से जोड़ा जा रहा है।
बुकिंग के समय देना होगा : आरक्षित टिकट बुक कराते समय भी लोगों के लिए आधार नंबर देना आवश्यक होगा। रेलवे बोर्ड में दोनों योजना पर काम शुरू है। रेलवे सांसदों को भी सीट बुकिंग के लिए एक यूनिक नंबर देगा।
53 तरह से किराये में मिलती है छूट : रेलवे से यात्रियों को 53 तरह से किराये में छूट मिलती है। इसमें छात्रों, खिलाड़ियों, सांसद, विधायक, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री, मरीज, सीनियर सिटीजन व दिव्यांगों समेत अन्य शामिल हैं।
ये है कारण : आरक्षित टिकट की कालाबाजारी और किराये में छूट का गलत लोगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए रेलवे में यह योजना बनी है।