फोटो गैलरी

Hindi Newsहत्या के जुर्म में पिता-पुत्रों समेत तीन को उम्रकैद

हत्या के जुर्म में पिता-पुत्रों समेत तीन को उम्रकैद

पांच वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में आरोप सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने गुरुवार को पिता-पुत्रों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुस्करा थाना क्षेत्र के छानी बांध...

हत्या के जुर्म में पिता-पुत्रों समेत तीन को उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 23 Mar 2017 11:30 PM
ऐप पर पढ़ें

पांच वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में आरोप सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने गुरुवार को पिता-पुत्रों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मुस्करा थाना क्षेत्र के छानी बांध निवासी जियालाल ने अपनी दोनों पुत्री सुखदेवी व मानकुंवर की शादी महोबकंठ थाना क्षेत्र के कोहनिया निवासी चन्द्रभान के पुत्र मोहन व जगदीश के साथ की थी। 28 अप्रैल 2011 को शराब के नशे में धुत होकर पति और 40 हजार रुपए की ससुरालीजन मांग करने लगे। कहने लगे कि कहीं से भी रुपए लाकर दो नहीं तो जान से मार देंगे। पैसा न होने की बात कहने पर मारपीट करते हुए सुखदेवी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल आग लगा दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। बीच-बचाव करने दौड़ी बहन मानकुंवर को भी मारपीट कर घायल कर दिया था। मृतका के पिता जियालाल ने घटना की तहरीर थाने में सौंपी थी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इसके बाद उसने न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर मोहन, जगदीश व चन्द्रभान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय हरि शुक्ला ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के चलते तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10-10 हजार रूपए जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें