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CM के आचार संहित उल्लंघन के तीन मामलों में फैसला 26 अप्रैल को

मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ आचार संहित उल्लंघन के दर्ज तीन मामलों में बुधवार को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सुबह 10 बजे उन्हें अदालत में पेश होना है। वे सुबह 9.05 बजे रांची से जमशेदपुर हवाई मार्ग से...

CM के आचार संहित उल्लंघन के तीन मामलों में फैसला 26 अप्रैल को
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 25 Apr 2017 10:04 PM
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मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ आचार संहित उल्लंघन के दर्ज तीन मामलों में बुधवार को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सुबह 10 बजे उन्हें अदालत में पेश होना है। वे सुबह 9.05 बजे रांची से जमशेदपुर हवाई मार्ग से पहुंचने के बाद सीधे अदालत जाएंगे।

दो मामले सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के : 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी रघुवर दास पर आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज हुए थे। एक मामला सिदगोड़ा मेन रोड में प्रभाकर राव पुरी के घर में कार्यालय खोलने का है। जिसमें रघुवर दास, भाजपा महानगर अध्यक्ष चन्द्रशेखर मिश्रा और प्रभाकर राव पुरी को आरोपी बनाया गया था। दूसरा मामला भी उसी चुनाव के दौरान का है। जिसमें एक सभा की समाप्ति के बाद मैदान में ही कुर्सी-टेबल छोड़ दिए जाने का था। इसमें सिर्फ रघुवर दास आरोपी बने थे।

बिष्टूपुर का मामला : बिष्टूपुर थाने में 6 मार्च 2009 को आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। तब रघुवर दास भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव के दौरान जमशेदपुर के आमबगान मैदान में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवानी का कार्यक्रम था। आरोप लगा था कि आचार संहिता उल्लंघन करते हुए बिष्टूपुर के रीगल गोलचक्कर पर भाजपा का झंडा, बैनर और पोस्टर लगाया गया। इस मामले में रघुवर दास सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया गया।

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