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पहले व्यापारियों को प्रशिक्षण दे सरकार, फिर लागू करे जीएसटी

देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पहली जुलाई से प्रभावी हो रहा है। छोटे-बड़े और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को इससे किस तरह का फायदा और नुकसान होगा? इस पर आपके प्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने शनिवार...

पहले व्यापारियों को प्रशिक्षण दे सरकार, फिर लागू करे जीएसटी
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 29 May 2017 02:01 AM
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देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पहली जुलाई से प्रभावी हो रहा है। छोटे-बड़े और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को इससे किस तरह का फायदा और नुकसान होगा? इस पर आपके प्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने शनिवार को अपने कार्यालय में संवाद आयोजित किया। इसमें जीएसटी के मास्टर ट्रेनर सह नगरीय अंचल के डिप्टी कमिश्नर सीएल शर्मा, सिंहभूम चैंबर, जमशेदपुर चैंबर, चार्टर्ड एकाउंटेंट और सेल्स टैक्स के अधिवक्ता शामिल हुए और अपनी बातें रखीं। साथ ही जीएसटी के फायदे और अन्य बिंदुओं की जानकारी दी।

60 प्रतिशत व्यापारियों को होगा फायदा : जीएसटी के तहत केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत दी है। टैक्स के दायरे को पांच लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। इससे 60 प्रतिशत व्यापारियों को राहत मिलेगी। जीएसटी के तहत सभी व्यापारियों को ऑनलाइन रिटर्न, रोड परमिट, इनव्यावस, सेल्स पर्चेज, रिटर्न दायर करने, सी फार्म, फार्म संख्या 403, 409 भरने से मुक्ति मिलेगी। व्यापारी चाहें तो वे 50 लाख तक के रोड परमिट खुद ही निर्गत कर सकेंगे। अपने दस्तावेज की खुद समीक्षा करेंगे। यह पूरी तरह से प्रो बिजनेस और प्रो इंडस्ट्री टैक्स है। इसमें केंद्र सरकार ने व्यापारियों को सभी अधिकार दे दिए हैं। अगर व्यापारी अनिबंधित व्यापारी से भी माल खरीदते हैं तो वे उसका बिल भी खुद जनरेट कर सकेंगे। इसका लाभ उन्हें बाद में मिलेगा।

व्यापारियों को होगा फायदा : सिंहभूम चैंबर अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने कहा कि जीएसटी से सभी वर्ग के व्यापारियों को फायदा होगा। हालांकि जीएसटी में तकनीकी ज्ञान की ज्यादा जरूरत है। इसके लिए चैंबर ने हर स्तर के व्यापारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। चैंबर भवन में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को तकनीकी विशेषज्ञ बैठेंगे व व्यापारियों की समस्याओं का यहां निदान होगा।

व्यापारी व्यापार करेगा या कानून समझेगा : जमशेदपुर चैंबर अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी बहुत अच्छा कानून है, लेकिन व्यापारी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। उन्हें नोटिस अंग्रेजी में आएगा। कम्प्यूटर का उन्हें ज्ञान नहीं है। झारखंड में 8.60 लाख व्यापारी हैं, इसमें से अबतक मात्र 45 हजार ही जीएसटी में निबंधित हो पाए हैं। इसमें 17 तरह के कानून हैं। व्यापारी व्यापार करेगा या कानून समझेगा।

व्यापारियों को शिक्षित करें : जमशेदपुर चैंबर महासचिव हरविंदर सिंह मंटू ने कहा कि जीएसटी के तहत केंद्र सरकार छोटे व्यापारियों को पहले प्रशिक्षित करे। सरकार को इसे पहली जुलाई से नहीं, बल्कि जनवरी 2018 से प्रभावी करना चाहिए, ताकि उन्हें समझने का मौका मिल सके। जीएसटी के तहत जेल भेजने व जुर्माना का प्रावधान है, जिसे एक वर्ष तक क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए।

जीएसटी से फायदा

- व्यापारी बिना डर-भय के व्यापार कर पाएंगे

- उन्हें अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही टैक्स भरना होगा

- रोड परमिट या अन्य काम के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी

- देश में कहीं से भी व्यापार करने की आजादी मिलेगी

जीएसटी से होने वाले संभावित नुकसान

-व्यापारियों को खरीद-बिक्री का हर एक ब्योरा रखना होगा

-हर व्यापारी को कम्प्यूटर, रिटर्न फाइल, टैली, एक्सल की जानकारी रखना होगा

-प्रत्येक व्यापारियों पर व्यापार के अलावे तकनीकी पचड़े का बोझ बढ़ेगा

-बिना तकनीकी ज्ञान वाले व्यापारियों को कम्प्यूटर ऑपरेटर, चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाओं का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा

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