Facebook पर डाली ऐसी पोस्ट तो लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
फेसबुक पर अब संभल कर लिखें आजकल लोग फेसबुक पर अपने विचार साझा करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। लेकिन आपको बता दें कि Facebook पर भी अपनी राय जाहिर करने की सीमा है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की अद
फेसबुक पर अब संभल कर लिखें
आजकल लोग फेसबुक पर अपने विचार साझा करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। लेकिन आपको बता दें कि Facebook पर भी अपनी राय जाहिर करने की सीमा है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने एक व्यक्ति को फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 1,50,000 डॉलर (करीब 1 करोड़ रुपए) का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। बता दें कि इस गंभीर मामले में फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री से एक होटल मालिक को निजी रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
Facebook पर डाली ऐसी पोस्ट तो लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
क्या है मामला
बता दें कि मार्च 2014 में एक इलेक्ट्रीशियन डेविड स्कॉट ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था, 'पेडोफाइल (बच्चों की तरफ यौन आकर्षित होने वाला व्यक्ति) संबंधित चेतावनी- नमबका (कस्बा) को इन राक्षसों (ब्लू डॉल्फिन) के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया गया है, निर्वाण होटल और ऊपर भारतीय रेस्तरॉ! इन होटलों के ठीक सामने हमारे बच्चों के बस स्टॉप हैं।' इस पोस्ट के बाद दोनों होटलों के मालिक कीनेथ रोथ ने स्कॉट से माफी मांगने का अनुरोध किया था। लेकिन उलटा स्कॉट ने ही रोथ को धमकी दी और बुरी तरह पीटा भी। इसके बाद रोथ को छह महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
Facebook पर डाली ऐसी पोस्ट तो लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
अदालत ने जताई कड़ी आपत्ति
'सिडनी मॉर्निग हेराल्ड' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 74 वर्षीय रोथ पूर्व में स्कूल प्राध्यापक रह चुके हैं। यह पारिवारिक कलह से दूर भागकर आए लोगों को आवास उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी अनुबंध के तहत पेडोफाइल्स लोगों को आश्रय देने की बात से इंकार कर दिया। अब न्यायाधीशों ने स्कॉट से रोथ के नुकसान के लिए बतौर जुर्माना 1 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। रपट में न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है कि रोथ पर हुआ यह फेसबुक हमला असहनीय है, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व पड़ताल नहीं की गई। इसने रोथ पर बुरा प्रभाव डाला है। इस पोस्ट के बाद लोगों ने गुमनाम फोन कर रोथ को परेशान करना शुरू कर दिया था।
Facebook पर डाली ऐसी पोस्ट तो लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना