उत्तराखंड: पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने काशीपुर में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौते के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति...
हाईकोर्ट ने काशीपुर में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौते के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 मार्च की नियत की है।
इस मामले में मृतक के पिता मो. यामीन निवासी बैलजुड़ी थाना कुंडा ने पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि पुलिस ने उसके बेटे जियाउद्दीन रजा (16) को पूछताछ के नाम पर 23 फरवरी को कटौरताल चौकी काशीपुर में बुलाया था। जियाउद्दीन पर लड़की भगाने का आरोप लगाते हुए पूछताछ की गई । इस दौरान पुलिस ने उसके साथ मारपीट की गई। 28 फरवरी को पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। इस मामले में उच्चस्तरीय जांच के साथ ही पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। इधर शुक्रवार को सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि इस मामले से जुड़े पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायिक जांच चल रही है। उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की है।