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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद यह...

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 08 Nov 2016 07:30 PM
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हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए हैं। संयुक्त पीठ ने यह भी कहा है कि जिले के पुलिस कप्तान 24 घंटे कैमरे की रिडिंग भी करेंगे। यही नहीं महिला परिवादी की रिपोर्ट दर्ज करते समय महिला अधिकारी की मौजूदगी भी अनिवार्य रहेगी। बता दें कि हल्द्वानी निवासी गिरीश चंद्र जोशी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे और बायोमैट्रिक मशीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे शिकायत दर्ज करने आ रहे लोगों की सही पहचान भी हो सकेगी और मामला दर्ज करने में हीलाहवाली भी नहीं होगी। याचिका में कहा गया कि पुलिस के समय पर रिपोर्ट नहीं लिखने की शिकायत आती रहती हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं होने से संबंधित पुलिस अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। समय पर शिकायत दर्ज नहीं होने से अपराधी भी ठोस सजा पाने से बच जाते हैं और पीड़ित भी हार मान लेता है। इसको देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश दिए।

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