फोटो गैलरी

Hindi Newsअदालत ने चरस तस्करी के आरोपियों की जमानत खारिज

अदालत ने चरस तस्करी के आरोपियों की जमानत खारिज

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने शनिवार को चरस तस्करी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत ने न्यायालय को बताया कि 16 नवंबर 2016 को...

अदालत ने चरस तस्करी के आरोपियों की जमानत खारिज
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 17 Dec 2016 07:20 PM
ऐप पर पढ़ें

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने शनिवार को चरस तस्करी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत ने न्यायालय को बताया कि 16 नवंबर 2016 को शाम के समय एसआई राजेंद्र कोहली और एसटीएफ पोखराड़ धारी मुक्तेश्वर में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस बीच पुलिस को देख कुछ लोग भागने लगे। पुलिस ने उन्हें धर लिया। इनकी पहचान चंपावत निवासी पप्पू अधिकारी पुत्र ह्यात सिंह निवासी पाटी चंपावत, किशन सिंह पुत्र त्रिलोक और तारा सिंह नयाल पुत्र दीवान सिंह निवासी लेटीबुंगा सुंदरखाल धारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को किशन से 1.600 किग्रा, तारा से 1.400 किग्रा और पप्पू से 400 ग्राम चरस बरामद हुई। शनिवार को पप्पू व तारा सिंह की जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की गई। एडीजीसी पंत के विरोध के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें