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हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ-केदारनाथ समिति को भंग करने के आदेश पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ केदार नाथ समिति के नए होने वाले गठन पर अब 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल को समिति को भंग कर दिया...

हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ-केदारनाथ समिति को भंग करने के आदेश पर लगाई रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 11 Apr 2017 02:20 PM
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हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ केदार नाथ समिति के नए होने वाले गठन पर अब 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल को समिति को भंग कर दिया था। इसके खिलाफ भंग की गई मंदिर समिति के दिवाकर चमोली व दिनकर बाबुलकर ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई। अब सरकार 26 अप्रैल तक नई समिति गठित नहीं कर सकेगी।

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