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बस, गाड़ी देने में आनाकानी पर होगी एक साल की जेल

विधान सभा चुनाव की तैयारी को लेकर परिवहन विभाग ने भी जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी संध्या तिवारी के निर्देश पर विभाग ने जिले भर से छोटी-बड़ी 1200 गाडिय़ों की व्यवस्था सुनिश्चित...

बस, गाड़ी देने में आनाकानी पर होगी एक साल की जेल
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 17 Feb 2017 11:00 PM
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विधान सभा चुनाव की तैयारी को लेकर परिवहन विभाग ने भी जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी संध्या तिवारी के निर्देश पर विभाग ने जिले भर से छोटी-बड़ी 1200 गाडिय़ों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को सूचना दे दी है। आनाकानी करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे एक साल तक की जेल हो सकती है।

संभागीय परिवहन अधिकारी एम अंसारी के अनुसार चुनाव ड्यूटी के लिए प्राइवेट टैक्सी, बस, ट्रक और विद्यालय वाहनों को चिन्हित किया गया है। इसकी सूचना संबंधित वाहन स्वामियों को दे दी गई है। वाहन देने में लापरवाही बरतने वाले मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 167 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें एक वर्ष की जेल या अर्थ दंड अथवा दोनों संभव है। उन्होंने निर्देशित किया है कि पहली मार्च को छोटे वाहन स्वामी टैक्सी आदि के साथ महाराणा प्रताप इंटर कालेज परिसर में तथा बड़े वाहन स्वामी ट्रक व बस आदि के साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे तक हर हाल में अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।

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