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एडवांस टैक्स नहीं जमा करने वाले 250 लोगों को नोटिस

नए वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग का विशेष जोर एडवांस टैक्स पर है। 2016-17 में अग्रिम कर भुगतान नहीं करने वालों पर इनकम टैक्स की विशेष नजर है। आईटी के गया रेंज में 250 ऐसे लोगों की सूची पटना से गया ऑफिस...

एडवांस टैक्स नहीं जमा करने वाले 250 लोगों को नोटिस
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 19 Apr 2017 06:55 PM
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नए वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग का विशेष जोर एडवांस टैक्स पर है। 2016-17 में अग्रिम कर भुगतान नहीं करने वालों पर इनकम टैक्स की विशेष नजर है। आईटी के गया रेंज में 250 ऐसे लोगों की सूची पटना से गया ऑफिस को आयी है जिन्होंने जान-बूझ कर एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है। आईटी के गया रेंज गया जिले के अलावा जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सासाराम व कैमूर के 250 लोगों में सिर्फ गया जिला के 130 लोग शामिल हैं। एक लाख से ऊपर के टैक्स वाले इनलोगों ने सेल्फ असेस्मेंट टैक्स के रूप में 9 करोड़ 21 लाख रुपए जमा किया है। अब 250 ऐसे लोगों को संज्ञान में लेते हुए आयकर विभाग ने पिछले हफ्ते नोटिस भेजी है। नोटिस के जरिए जवाब मांगा गया कि आपने किस स्थिति में एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है।

सेल्फ असेस्मेंट टैक्स जमा करने वालों पर नजर

विभागीय सूत्रों ने बताया कि एडवांस टैक्स के बजाए जो लोग सेल्फ असेस्मेंट टैक्स जमा करते हैं ऐसे लोगों में बड़ी रकम जमा करने वाले इनकम टैक्स के रेडार पर आ जाते हैं। विभागीय कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों के यहां सर्वे होता और बड़ा मामला पकड़ा जाता है। इस बार भी कुछ ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में 10 हजार से ऊपर टैक्स वाले लोगों को एडवांस टैक्स जमा करने को कहा जा रहा है।

चार किस्तों में जमा करना होता है एडवांस टैक्स

विभाग ने टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को एडवांस टैक्स की राशि चार किस्तों में जमा करने की सुविधा दे रखी है। 15 जून तक पहली किस्त के रूप में 15 फीसदी, दूसरी किस्त 15 सितंबर तक 45 फीसदी, तीसरी किस्त 15 दिसम्बर 75 फीसदी और अंतिम चौथी किस्त 15 मार्च तक 100 फीसदी जमा करना होता है। ऐसा नहीं कर सेल्फ असेस्मेंट टैक्स जमा करने की स्थिति में विभाग की ओर से टैक्स की कुल राशि से एक फीसदी ज्यादा जमा करना होता है।

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