हिट एंड रन केस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा के बाद अंतरिम जमानत
बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को मुंबई की सत्र अदालत ने 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए आज पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने मामले...
बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को मुंबई की सत्र अदालत ने 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए आज पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने 49 वर्षीय दबंग बॉलीवुड स्टार को नशे की हालत में वाहन चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने जैसे आरोपों सहित इस मामले के तमाम आरोपों में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इससे पहले अदालत की कार्यवाही 45 मिनट के लिए स्थगित रखी गई।
दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित अदालत परिसर के आसपास भारी भीड़ थी, जिनमें ज्यादातर सलमान के प्रशंसक थे। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सलमान की आंखें भर आई, लेकिन वह शांत और सहज बने रहे। फैसले के समय सलमान के साथ उनके भाई बहन और परिवार के करीबी लोग मौजूद थे। सफेद कमीज और नीली जीन्स पहने सलमान आज सुबह अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अदालत कक्ष में पहुंच गए।
न्यायाधीश डी डब्ल्यू देश्पांडे ने 12 वर्ष तक चले इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अभिनेता के खिलाफ तमाम आरोप सिद्ध हुए, जिनमें लापरवाही से गाड़ी चलाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोपों के साथ गैर इरादतन हत्या का संगीन आरोप भी शमिल है। न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अभियोजन का आरोप था कि खान ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चला रहे थे। अपने इस आरोप के समर्थन में अभियोजन ने आरटीओ का रिकार्ड पेश किया, जिसके अनुसार सलमान ने 2004 में हादसे के दो साल बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया।photo1
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें फैसले के बारे में कुछ कहना है, सलमान ने रूंधे गले से आरोप से इंकार किया और कहा कि दुर्घटना के समय वह वाहन नहीं चला रहे थे। इस महत्वपूर्ण मामले में आज फैसले को देखते हुए अदालत परिसर में और इसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जहां सलमान के भाई अरबाज, सोहेल, बहन अर्पिता खान सहित उनका परिवार आज सुबह ही पहुंच गया था।photo2
28 सितंबर 2002 की रात को सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर बांद्रा के उपनगरीय इलाके में पटरी पर सोए लोगों को कुचलती हुई एक बेकरी में घुस गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए थे। बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जिसने सलमान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के हलके आरोप में सुनवाई की थी, जिसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है, ने 2012 में गैर इरादतन हत्या के अधिक गंभीर आरोप के साथ मामला सत्र अदालत को भेज दिया, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है।photo3
जहां अभियोजन इस बात पर अडिग था कि हादसे के वक्त शराब पीकर सलमान ही लैंड क्रूजर चला रहे थे, वहीं सलमान का दावा था कि उस समय उनका ड्राइवर अशोक सिंह ड्राइविंग सीट पर था। सिंह ने भी बचाव पक्ष की इसी बात समर्थन किया। बचाव पक्ष ने यह दलील भी दी कि पुलिस ने स्टीयरिंग व्हील से उंगलियों के निशान नहीं उठाए थे, जिससे यह मालूम चले कि वाहन कौन चला रहा था।photo4
अभियोजक प्रदीप घरात का आरोप था कि सलमान एक बार में बकार्डी रम पीने के बाद वाहन चला रहे थे। हालांकि सलमान ने इस आरोप से इंकार करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गिलास पानी पीया था। हादसे में नूरूल्लाह महबूब शरीफ की मौत हो गई थी, जबकि कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्लाह रौफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हुए थे।photo5
इससे पूर्व आज सुबह सलमान सफेद कार से बांद्रा स्थित अपने आवास से दक्षिण मुंबई स्थित सत्र अदालत पहुंचे। उनके साथ उनके अंगरक्षक थे। वहां बाहर लोगों का जमावड़ा था और एक तमिल समूह प्रदर्शन करते हुए अभिनेता के लिए अधिकतम सजा की मांग कर रहा था, जिन्होंने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान महिन्दा राजपक्षे का समर्थन किया था।photo6
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