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दुमका: हत्या मामले में दो को उम्र कैद

हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने दो दोषियों नकुल सिंह व दारा सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि...

दुमका: हत्या मामले में दो को उम्र कैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 27 Apr 2017 01:50 AM
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हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने दो दोषियों नकुल सिंह व दारा सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले के एक अन्य आरोपी विजय सिंह को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर देने का फैसला सुनाया। यह घटना सरैयाहाट के तितमोह गांव में 26 जून 2012 को हुई थी। इस मामले में योगेन्द्र सिंह ने नकुल सिंह एवं दारा सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 302,201 व 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में 26 जून 2012 की रात 9 बजे गांव के नंदु राउत के बेटे के बारात में शामिल होने के लिए योगेन्द्र सिंह के पिता जय नारायण सिंह बस से निकला था। उसी रात करीब 11 बजे हंसडीहा से नामजद आरोपियों ने जय नारायण सिंह को सरैयाहाट ले जाकर शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी और जमुआ बगीचा में फेंक दिया था।

घटना के दूसरे दिन जय नारायण सिंह की लाश जमुआ बगीचा से बरामद किया गया था। मृत के परिजनों ने लाश की शिनाख्त करने के साथ घटना स्थल से मिले गमछा और चप्पल से आरोपियों की पहचान किया था। इस मामले में एक आरोपी नकुल सिंह जेल में था, जबकि दारा सिंह जमानत पर था।

प्राथमिकी में गांव की फुलमनी मोसमात के दामाद विजय सिंह को भी एक आरोपी बनाया गया था, जिस पर घटना के पूर्व सूचक के परिवार के साथ जमीन विवाद को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी ने मृतक को धमकी दी थी। न्यायालय ने विजय सिंह को संदेह को लाभ देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 गवाह पेश किये गये।

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