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फ्रेट कॉरिडोर के लिए मिलेगा चार गुना मुआवजा

इस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर (कोलकाता से मुंबई तक माल गाड़ियों के लिए रेल लाइन) के लिए अधिगृहीत जमीन के बदले अब विस्थापितों को जमीन की कीमत का चार गुना मुआवजा मिलेगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। जिला भू-अर्जन...

फ्रेट कॉरिडोर के लिए मिलेगा चार गुना मुआवजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 30 Mar 2017 02:01 AM
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इस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर (कोलकाता से मुंबई तक माल गाड़ियों के लिए रेल लाइन) के लिए अधिगृहीत जमीन के बदले अब विस्थापितों को जमीन की कीमत का चार गुना मुआवजा मिलेगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। जिला भू-अर्जन विभाग को रेल मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिया है।

पहले जमीन की कीमत का महज डेढ़ गुना मुआवजा मिलता था। नए आदेश से जिले के 8 हजार से अधिक विस्थापितों को लाभ मिलेगा।

50 गांवों में 500 एकड़ जमीन हुई है अधिगृहीत : फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के 50 गांवों में करीब पांच सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण की कार्रवाई 2012 में शुरू हुई थी। प्रभावितों की जमीन लेने की शुरुआत 2014 में शुरू हुई थी। प्रशासन की ओर से प्रभावितों को जमीन की बाजार दर का करीब डेढ गुनी कीमत का भुगतान किया गया था। यह भुगतान भू-अधिग्रहण के पुराने नियम से किया जा रहा था। बाद में इसका विरोध शुरू हुआ। झाविमो के केंद्रीय महासचिव रमेश राही ने मुआवजा का भुगतान भू-अधिग्रहण की कानून- 2013 के आधार पर करने की मांग की थी। आंदोलन भी किया गया था। जिला प्रशासन ने भी इसकी कागजी कार्रवाई शुरू की था। सरकार तथा रेलवे को पत्र लिखा गया था।

कैसे मिलेगा फायदा: विस्थापितों को पहले जमीन की कामत (बाजार दर) के करीब डेढ़ गुना मुआवजा मिलता था। मतलब यह कि अगर किसी जमीन की कीमत सौ रुपए है तो विस्थापित को मुआवजा के रूप में 160 रुपए के करीब भुगतान किया जाता था। जमीन पर बने मकान के लिए दो गुना मुआवजा दिया जाता था। यानी कि मकान की कीमत एक सौ रुपए है तो प्रभावित को 200 रुपए का भुगतान होता था। नए नियम से अगर रुपए जमीन की कीमत सौ रुपए है है तो अब 400 रुपए मुआवजा मिलेगा। वहीं अगर मकान की कीमत एक सौ रुपए है तो मुआवजा चार सौ रुपए मिलेगा।

इसके साथ-साथ अवार्ड बनने (भुगतान के आदेश का कागजात तैयार होने की तिथि) की तिथि से भुगतान की तिथि तक मुआवजा राशि पर 12 फीसदी ब्याज भी प्रभावितों को मिलेगा।

चार गुना मुआवजा भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। आठ हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कागजात जमा कर प्रभावित भुगतान ले सकते हैं।

-इजाज अनवर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

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