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किसानों की जमीन न लौटाने पर कोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के पतवाड़ी गांव का भूमि अधिग्रहण रद्द होने के बावजूद किसानों की जमीन वापस न करने पर नोएडा अथॉरिटी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साथ ही 19 जुलाई 2011 के आदेश का...

किसानों की जमीन न लौटाने पर कोर्ट सख्त
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 23 Jul 2014 11:09 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के पतवाड़ी गांव का भूमि अधिग्रहण रद्द होने के बावजूद किसानों की जमीन वापस न करने पर नोएडा अथॉरिटी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने साथ ही 19 जुलाई 2011 के आदेश का अनुपालन करने का एक और मौका देते हुए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी से छह माह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं होने पर अधिकरियों के खिलाफ अवमानना का आरोप तय किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने पतवाड़ी गांव के ब्रह्मपाल की अवमानना याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि कोर्ट ने पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया था। साथ ही किसानों को जमीन वापस देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन वहां से इसपर कोई रोक नहीं लगी। याची का आरोप है कि इसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी जमीन वापस नहीं दे रहा है।

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