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रोजाना होगी यौन अपराधों की सुनवाई
नई दिल्ली
First Published:23-12-12 11:53 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में सभी यौन अपराधों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन कराने का फैसला किया है ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। चीफ जस्टिस डी. मुरुगेसन की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक समिति की बैठक में पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट की रूपरेखा को मंजूरी देते हुए सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यौन अपराधों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन करने का निर्देश जारी किए गए।
समिति ने सभी न्यायिक अधिकारियों को ट्रायल शुरू होने के बाद मामले की सुनवाई प्रतिदिन हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के जिला अदालतों में दुष्कर्म के 963 मामले विचाराधीन हैं।
(व. सं.)
(व. सं.)
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