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वायुसेना के क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कोर्ट नाराज

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को फरीदाबाद और गुड़गांव के एयरफोर्स के क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई...

वायुसेना के क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कोर्ट नाराज
Tue, 18 Dec 2012 11:44 PM
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पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को फरीदाबाद और गुड़गांव के एयरफोर्स के क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही सरकार को दोनों शहरों के एयरफोर्स स्टेशन के दायरे में आने वाले सभी निर्माणों की दो माह के भीतर निशानदेही करने के आदेश दिए।

अदालत ने दोनों नगर निगमों से अवैध निर्माण हटाने को लेकर सुझाव मांगे। नियमों के मुताबिक फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर और गुड़गांव में एयरफोर्स के आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। कोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्र से हटाए गए लोगों को मिले मुआवजे की भी जानकारी मांगी है।

 

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