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पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक पास
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
First Published:17-12-12 11:38 PM
पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को सोमवार राज्यसभा में 10 के मुकाबले 206 मतों से पारित कर दिया गया। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के समर्थन के चलते विधेयक को पारित करने में कोई मुश्किल नहीं आई।
सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के 9 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। वहीं एक स्वतंत्र सदस्य मो. अदीब ने इसके विरोध में वोट डाला। विधेयक पर चर्चा के दौरान विरोध जताने वाली शिवसेना के चार सदस्य मतदान के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। संविधान (117वां संशोधन) बिल, 2012 पर लाए गए दो सरकारी संशोधन भी स्वीकार किए गए। इनमें प्रोन्नति में आरक्षण की सीमा 22 फीसदी रखने तथा प्रमोशन के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को अहमियत बरकरार रखी गई है। अब संविधान का अनुच्छेद 16(4) संशोधित हो गया, जो राज्यों को बिना आंकड़े जुटाए एससी-एसटी को प्रमोशन में कोटा देने की शक्तियां देगा। बहरहाल अभी सरकार के सामने इस विधेयक को लोकसभा में पास कराने की चुनौती होगी, जहां सपा-बसपा उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं।
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टिप्पणियाँ
टिप्पणियॉ पढ़े(1)
bhajpa na forward k sath dhokha kiya h,is election me forward bhajpa aur janta dal united kisi ko jitne n denge,nitish aur bhajpa dono jatiwadi h,dono ko sabak sikhayenge
By rahul (18th-December-2012 06:25:PM)
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