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चेक के दस्तखत में चूक पर चलेगा केस
नई दिल्ली, एजेंसियां
First Published:02-12-12 11:22 PM
अगर आप चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। आपका हस्ताक्षर वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने बैंक में खाता खोलते समय किया था। सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा जारी चेक यदि इस आधार पर खारिज हो जाता है कि उसके दस्तखत बैंक के पास उपलब्ध हस्ताक्षर से नहीं मिले, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि चेक के डिसऑनर होने के मामले में आपराधिक मामला तभी चलाया जा सकता है, जबकि चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त धनराशि न हो।
हस्ताक्षर न मिलने के मामले में आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हस्ताक्षर नहीं मिलने के मामलों में भी बैंक द्वारा चेक लौटाने पर खाताधारक को नोटिस दिया जा सकता है। साथ ही ऐसे मामले में चेक जारी करने वाले के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
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