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यूपी के आदमखोर कोलंदर को उम्रकैद
इलाहाबाद विधि संवाददाता
First Published:01-12-12 01:54 AM
इलाहाबाद के नरपिशाच राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर व उसके साले वक्षराज कोल को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुना दी गई। पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या मामले में अपर सेशन जज महताब अहमद ने शुक्रवार को इन दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ कुल 17-17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
हत्या के बाद लाशों के टुकड़े कर जमा करने वाले राजा कोलंदर को अपर सेशन जज दोनों को गुरुवार को ही दोषी करार दे चुके थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सेशन जज ने अभियोजन पक्ष की यह दलील खारिज कर दी कि यह हत्या ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में आती है।
अदालत ने हत्या के लिए कोलंदर और वक्षराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सबूत मिटाने और शरीर के टुकड़े करने के आरोप में धारा 201 के तहत तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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